कृषि विभाग द्वारा सिंचाई पाइप लाइन योजना


भारत सरकार व राजस्थान सरकार  द्वारा राजस्थान जैसे पानी की कमी वाले प्रदेश में किसानों के लिए पानी बचाने एवं जमीन के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई पाइप लाइन कार्यक्रम की योजना चलाई गई है. इस योजना में जिन किसानों के नाम जमीन है उनके यह योजना मिलती है और किसान के पास कोई पंपसेट, डीजल, सोलर पम्प, बिजली बोर होना चाहिए तो ही वे अनुदान के पात्र होंगे. शाम लाती कुए पर अलग-अलग पंपसेट होने पर या शामलात अपने पंपसेट होने पर भी किसान पाइप लाइन की मांग कर सकते हैं. उन्हें अनुदान देय होगा. एक ही जगह से एक ही पंप से किसान अलग-अलग आवेदन कर पाइपलाइन दूर तक ले जा सकते हैं. 

जो किसान नहर या बंध से पानी लिफ्ट करके सिंचाई करते हैं उनमें भी यह सुविधा उपलब्ध होगी जिन किसानों के नाम से सिंचाई का स्रोत यानी कुआं अथवा बोरिंग नहीं है एवं ऐसे कृषक जिन कृषक से जिसके नाम कुआँ या बोरिंग है से पानी लेकर अपने खेत पर पाइपलाइन स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसे कृषकों को भी पाइपलाइन की सुविधा/अनुदान मिलता है. उन्हें जिस कुएं से या बोरिंग से पानी ले रहे हैं उनसे यह लिखवाना पड़ेगा कि हां यह किसान उनके यहां से पानी ले रहा है.

इस योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज में एक पासपोर्ट साइज फोटो आधार कार्ड की प्रति, जनाधार कार्ड की प्रति, जमाबंदी की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति चाहिए इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस मार्गदर्शिका/अधिसूचना में मिल जाएगी.

इस योजना की व कृषि विभाग और उद्यान विभाग की अन्य योजनाओं के लिए आप अपने क्षेत्र के कृषि सुपरवाइजर अथवा सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क करें. इस योजना के फार्म ईमित्र पर अथवा राज किसान पोर्टल पर आप स्वयं लगा सकते हैं अथवा लगवा सकते हैं. 

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